रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब सात फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।बनभूलपुरा के रेलवे अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई हुई है। ऐसे में जहां प्रभावित क्षेत्र में देर रात तक दुआओं और तिलावत का सिलसिला चलता रहा, वहीं प्रशासन की नजर भी सुनवाई पर टिकी रही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली है। बीती 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा था। इस बीच दो जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई हुई।
Related posts
-
चारधाम यात्रा: गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले…
देहरादून 19 अप्रैल।उत्तराखंड में पावन अक्षय तृतीया के अवसर पर रविवार को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री... -
मुख्यमंत्री धामी ने अखंड परमधाम गंगा घाट का किया लोकार्पण…
हरिद्वार 19 अप्रैल । अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखंड... -
सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश, फोर्स क्लोज पर सख्ती…
देहरादून 17 अप्रैल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन-1905 पर 30 दिनों से अधिक समय...