उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को मंजूरी के बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब महिला आरक्षण का विधेयक कानून बन गया है। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस कानून का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2022 है।कानून बनने के बाद राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। अधिसूचना में अधिनियम के पालन के लिए उत्तरदायित्व एवं शक्ति, प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति एवं कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। राज्य की महिलाएं अपेक्षित, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर को नहीं पा सकी हैं। राज्य में सरकारी सेवाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। सामाजिक न्याय, समानता, जीवन स्तर में सुधार, लोक नियोजन में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया
Related posts
-
माँ नंदा देवी ऐतिहासिक बड़ी जात के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रण
नंदापथ एक्सप्रेस : नंदा देवी ऐतिहासिक ‘बड़ी जात’ के लिए मुख्यमंत्री धामी को आमंत्रण, 5 सितंबर... -
सीएम धामी ने हरिद्वार से बीज संजीवनी अभियान की शुरुआत की…
हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को आम महोत्सव के दौरान ‘बीज संजीवनी अभियान’ का... -
देहरादून में समावेशी शिक्षा मिशन-2030 का शुभारंभ, सीएम धामी बोले- हर बच्चे तक पहुंचे…
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजपुर रोड स्थित एक निजी होटल में शाइन...